मध्य प्रदेश अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना : ऑनलाइन आवेदन , एप्लीकेशन फॉर्म , रजिस्ट्रेशन


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मध्य प्रदेश अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना





मध्य प्रदेश सरकार ‌‌‌द्वारा चलाई जा रही योजनाओं में से एक योजना हैं । अंतरजातीय विवाह योजना , मध्य प्रदेश अंतर्जातीय विवाह योजना (Anterjateey Vivah Yojana) के अंतर्गत राज्य का जो व्यक्ति अपने से छोटी जाति में शादी करता हैं , उस व्यक्ति को सरकार 2.5 लाख रूपये का नगद पुरस्कार दिया जाएगा ।।।





आज के समय में युवक युवतियाँ अंतर्जातीय विवाह कर रहे हैं। इससे जातिवाद ख़त्म हो रहा हैं। और सरकार भी चाहती हैं। कि जातिवाद ख़त्म हो जाएं , इसीलिए मध्य प्रदेश सरकार अंतर्जातीय विवाह योजना को बढ़ावा दे रही हैं । आजकल के समाज में हर कोई युवक या युवती अपनी लिए जीवन साथी खुद ढूंढ रहें हैं। और कोई भी नागरिक किसी से भी जाति से विवाह कर रहे हैं, लेकिन अब मुख्यमंत्री जी ने अंतर्जातीय विवाह योजना से राज्य के युवाओं को बढ़ावा दिया हैं। और ऐसे करने पर सरकार उनको आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है जिससे वे जीवन में कुछ अच्छा कर सके !!!







अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना राशि मध्य प्रदेश





भारत सरकार, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा डॉ. सविता बेन अम्बेडकर विवाह योजना के तहत मध्य प्रदेश राज्य को 28 दम्पत्तियों को लाभांवित किए जाने हेतु लक्ष्य रखा गया है। योजनांतर्गत गैर अनुसूचित जाति का व्यक्ति अनुसूचित जाति के व्यक्ति से विवाह करता है तो उसे 2.50 लाख रूपये की प्रोत्साहन राशि के रूप में दिए जाएंगे। योजना का लाभ प्राप्त करने के हेतु वार्षिक आय 5 लाख रूपये निर्धारित है।





मध्य प्रदेश अंतरजातीय विवाह लाभ





  • 2.50 लाख रूपये की प्रोत्साहन राशि के रूप में दिए जाएंगे।
  • अस्पृश्यता निवारण रोकने के लिये अन्तर्जातीय विवाह को प्रोत्साहन देना,मध्यप्रदेश सरकार का उद्देश्य है!
  • जातिवाद खत्म हो जाए !
  • लोगों की मानसिकता बदलना जातिवाद के प्रति।





अंतर्जातीय विवाह योजना के लिए योग्यता




मध्य प्रदेश सरकार ने इस योजना का लाभ लेने वाले निम्नलिखित योग्यता होना आवश्यक है :-





  • आवेदक व्यक्ति को मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना अनिवार्य हैं।
  • अंतर्जातीय विवाह करने के लिए युवक और युवती की उम्र 35 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।
  • जो भी युवक युवती आपस में शादी करते हैं। उन दोनों को किसी आपराधिक मामलों में शामिल नहीं होना चाहिए।
  • इस योजना का लाभ लेने वाले नागरिक का विवाह पहली बारे होना चाहिए।
  • अंतर्जातीय विवाह योजना का लाभ लेने वाले की वार्षिक आय ढाई लाख रूपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।
  • दोनों दंपियों के विवाह होने के एक साल के अंदर अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन राशि के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा।
  • विवाह के एक वर्ष के अन्दर योजना के लाभ हेतु ऑनलाइन आवेदन करने पर हीं प्रोत्साहन राशि का लाभ प्राप्त होगा।
  • योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए विवाह का रजिस्ट्रेशन कलेक्ट्रेट कार्यालय में हिन्दू विवाह अधिनियम 1955 के अंतर्गत करवाना अनिवार्य होगा।





अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के लिए दस्तावेज





इस योजना का लाभ लेने के लिए निम्नलिखित दस्तावेजों का होना आवश्यक हैं :-





  • स्थाई प्रमाण पत्र (Fixed Certificate) / आवास प्रमान पत्र
  • आधार कार्ड की फोटो कॉपी (Photo Copy of Aadhar Card)
  • वोटर आईडी कार्ड की फोटो कॉपी (Photo Copy of Voter ID Card)
  • पैन कार्ड (Pan Card)
  • विवाह प्रमाण पत्र (Marriage Certificate)
  • दोनों की एक साथ पासपोर्ट फोटो (Passport Photo Together with Both)
  • जाति प्रमाण पत्र (Caste Certificate)
  • आय प्रमाण पत्र (Income Certificate)
  • दंपत्ति का संयुक्त बैंक खाता का विवरण





MP ANTARJATIYA VIVAH PROTSAHAN RASHI म.प्र. अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन राशि








  • योजना के तहत युवक एवं युवती में से एक अनुसूचित जाति एवं एक सवर्ण हिन्दू जाति का होने पर हीं पुरस्कार की राशि प्राप्त करने के लिए आवेदन मान्य होगा।
  • वर्ष 2018 से पहले तक इस योजना के तहत दंपत्ति को रूपए 50 हज़ार प्रोत्साहन राशि एवं प्रशस्ति पत्र दिया जाता था। किन्तु वर्ष 2018 से इस राशि को बढ़ाकर 2.5 लाख कर दिया गया है।
  • प्रोत्साहन पुरस्कार राशि हेतु चयन की प्रक्रिया आवेदन पत्र जाँच करने के बाद पूरी होगी।





मध्य प्रदेश अंतर्जातीय विवाह ऑनलाइन आवेदन





इस योजना के लाभ लेने के लिए लाभार्थियों को सबसे पहले आनलाइन आवेदन करना होगा , आनलाइन आवेदन करने के लिए नीचे दिए गए स्टेप फ्लो करें :-





  • लाभार्थी लाभ लेने के लिए यहां पर दिए गए वेबसाइट पर क्लिक करना होगा ।
  • वेबसाइट पर क्लिक करने के बाद आपको अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन हेतु ऑनलाइन आवेदन फार्म दिखाई देगा |इस बारे में सारी जानकारी ध्यानपूर्वक पढ़ें |जानकारी भरते समय ध्यान देना चाहिए
  • कोई भी जानकारी गलत नहीं होनी चाहिए यदि ऐसा होता है तो आपका फॉर्म गलत माना जाएगा।
  • विवाहित दम्पत्ति में वर अथवा वधु, जिसमें एक सवर्ण हो एवं दूसरा अनुसूचित जाति का हो को योजना का लाभ लेने के लिये जिलाधिकारी को प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करना चाहिये।
  • आवेदन के साथ विवाह, उम्र, जाति एवं मूल निवास प्रमाण पत्र संलग्न होने चाहिये। आवेदन पत्रों के परीक्षण के बाद दम्पत्तियों का चयन किया जाता हैं।

Official website :- CLICK HERE










Register for inter cast marriage





Online APPLY :- CLICK HERE









मध्य प्रदेश अंतर्जातीय विवाह हेल्पलाइन नंबर





जिला संयोजक आदिम जाति कल्याण विभाग ने बताया कि अंतर्जातीय विवाह का रजिस्ट्रेशन हिन्दू मेरिज एक्ट 1955 के तहत करवाया जाना अनिवार्य है। विवाह के एक वर्ष के भीतर, आवेदन करना अनिवार्य होगा। विस्तृत जानकारी जिला संयोजक आदिम जाति कल्याण कार्यालय शाजापुर अथवा





दूरभाष क्रमांक 07364-226831 पर संपर्क कर प्राप्त की जा सकती है।







इसी तरह की और भी सरकारी योजनाएं से संबंधित जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहे । धन्यवाद

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